वर्तमान में, रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को सीसीएल प्रदान की जा रही है। हाल ही में, डीओपीटी ने नागरिक कर्मचारियों को सीसीएल देने के मामले में कुछ संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब तक महिला कर्मचारियों को दी जाने वाली सीसीएल को एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाया गया है। सीसीएल का लाभ लेने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के मामले में पूर्व में निर्धारित 22 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा, एक समय में प्राप्त की जा सकने वाली सीसीएल की न्यूनतम अवधि को अब 15 दिनों के बजाय 05 दिन कर दिया गया है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा कर्मियों को समान लाभ का विस्तार करने वाले रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे एकल पुरुष सेवाकर्मी सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और रक्षा बलों की महिला अधिकारी भी 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के संबंध में बच्चे की आयु सीमा से जुड़े किसी भी प्रतिबंध के बिना सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे।