राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश पर उपभोक्ता को यात्रा व्यय का भुगतान
आयोग के आदेश पर कंपनी ने उपभोेक्ता फोरम द्वारा आदेशित 10.25 लाख की धनराशि भी जमा करायी
टयोटा कार का मॉडल पास न कराने पर उपभोक्ता फोरम ने दिया था 8.15 लाख ब्याज सहित भुुगतान का आदेश
काशीपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता ने उत्तराखंड राज्य आयोग के आदेश का रिवीजन करनेे पर टयोटा कंपनी को उपभोक्ता द्वारा पैैरवी के लिये आने जानेे के लिये यात्रा व्यय आदि के लिये साढ़े सात हजार रूपये का भुगतान करने तथा उपभोक्ता फोरम द्वारा आदेशित सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित जिला उपभोक्ता फोरम में जमा कराने के आदेश दिये हैै। इस आदेश पर टयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्रा0लि0 ने बैंक draft द्वारा परिवादी दलजीत सिंह को साढ़े सात हजार रूपयों का भुगतान कर दिया है तथा जिला उपभोेक्ता फोरम उधमसिंह नगर में आदेशित सम्पूर्ण धनराशि अद्यतन ब्याज सहित 10 लाख 25 हजार 414 रूपये जमा करा दी है।
बाजपुर निवासी दलजीत सिंह की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेटध द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंहनगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी दलजीत सिंह ने टयोटा किर्लाेस्कर मोटर प्रा0लि0 के विज्ञापनों से आकर्षित होकर कम्पनी की की एक कार 7,05,745 रूपये का भुगतान करके कामर्शियल टयोटा हल्द्वानी से 26 जून 2014 को खरीदी।
वाहन खरीदने के बाद परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया। इस पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी काशीपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन करने तथा नम्बर प्लेट देने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि कामर्शियल टयोटा हल्द्वानी द्वारा बेची गयी तथा टयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा0लि0 कर्नाटक द्वारा निर्मित सम्बन्ध्ति कार का मॉडल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ही नहीं किया गया है।
परिवादी को रजिस्ट्रेशन योग्य न होने वाला वाहन विक्रय करके स्पष्टता उपभोक्ता सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया है। परिवादी ने विपक्षीगण को अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से नोटिस भी भेजा विपक्षी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष आरडी पालीवाल तथा सदस्यगण श्रीमती नरेश कुमारी छाबड़ा तथा सबाहत हुसैन खान ने नदीम के तर्कों से सहमत होते हुये अपने निर्णय में लिखा कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी को ऐसा मॉडल विक्रय किया गया जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है अतः यह सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार का गंभीर मामला है जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विपक्षीगण का यह कृत्य ग्राहकों को खतरे में पहुंचाने वाला है।
पफैसले में यह भी लिखा गया कि इस सम्बन्ध् में उत्तराखंड के परिवहन सचिव व परिवहन आयुक्त को भी सूचित किया जाना आवश्यक होगा कि वे दिनांक 29-08-2014 को काशीपुर में जो पंजीयन अधिकारी थे, उनके कार्य के संबंध् में जांच करें कि भारत सरकार द्वारा जो मॉडल अनुमोदित ही नहीं हुआ था उसका पंजीकरण काशीपुर के पंजीयन अधिकारी ने कैसे कर दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षीगण को निर्णय तिथि से एक माह के अन्दर 7,05,745 रूपये की धनराशि 26 जून 2014 से भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत साधरण वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने तथा मानसिक क्षति के एक लाख तथा वाद व्यय 10 हजार की धनराशि भुगतान करने का आदेश दिया। परिवादी को निर्देश दिया कि वह 15 दिन के अंदर संबंधित वाहन कामर्शियल टयोटा हल्द्वानी को उपलब्ध् करायें। इसके अतिरिक्त आरटीओ काशीपुर के पंजीयन अधिकारी की जांच के संबंध् में निर्णय की प्रति प्रमुख सचिव परिवहन उत्तराखंड तथा परिवहन आयुक्त उत्तराखंड को भी भेजने का आदेश दिया।
पफोरम के आदेश के विरूद्व कार निर्माता कम्पनी तथा कार विक्रेता दोनों ने दो अपीलंे अपील सं 20/2018 तथा 25/2018 उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में की। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस वीएस वर्मा तथा सदस्य बलवीर प्रसाद ने अपील में कोई बल न मानते हुये 14 दिसम्बर 2018 के निर्णय से दोनों अपीलंे खारिज कर दी।
उत्तराखंड राज्य आयोेग के आदेश के विरूद्व टयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा0लि0 ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में रिवीजन सं0 293 सन 2019 फाइल किया। जिसकी सुनवाई हेतु आगामी 20 सितम्बर की तिथि लगायी गयी हैै। इसके साथ ही राष्ट्रीय आयोग ने अपने 14 फरवरी 2019 के आदेश से परिवादी को पैैरवी हेतु आने जाने के यात्रा व्यय आदि के लिये साढ़े सात हजार रूपये के भुगतान के आदेश दिये तथा फोरम व राज्य आयोग के आदेश पर कार्यवाही इस शर्त पर स्थगित करने के आदेश दिये कि कम्पनी फोरम द्वारा आदेशित सम्पूर्ण धनराशि, अद्यतन ब्याज सहित पफोरम में जमा करें। इस आदेश का पालन करते हुये कम्पनी ने साढ़े सात हजार का भुुगतान का बैंक ड्राफ्रट से परिवादी को कर दिया है तथा फोरम में 10,25,414 रूपये की धनराशि जमा करा दी है।
शुक्रवार, 23 अगस्त 2019
कामर्शियल टयोटा हल्द्वानी द्वारा ऐसा मॉडल विक्रय किया गया जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं
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