अपने पैन नंबर को आधार से घर बैठे करें लिंक
30 सितंबर तक पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
प0नि0डेस्क
देहरादून। आयकर विभाग ने पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी को 30 सितंबर तक पैन-आधार को लिंक कराना होगा। 30 सितंबर तक लिंक नहीं होने पर कार्ड को रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें।
बता दें कि इन्हे लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप बस एक एसएमएस के जरिए इन्हे लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रोसेस से भी ऐसा कर सकते है। आप घर बैठे पैन-आधार लिंक कैसे कर सकते हैं!
आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह एसएमएस के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है। इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
मसलन UIDPAN<space><12&digit Aadhaar><space><10&digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है। इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।
आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं लिंक
यदि आपका अकाउंट नही बना है तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर कीजिए। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां क्लिक करें।
लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।
अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139।। के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। इससे आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है।