मोटर व्हिकल ऐक्ट: चप्पल पहन कर गाड़ी चलाना भी है नियम के खिलाफ
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माने की राशि को तकरीबन 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे सरकार ने हवाला दिया है कि इन नियमों को लागू कर के दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा।
एजेंसी
नई दिल्ली। देश भर में बीते 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। जिसके चलते ट्रैफिक नियमों के उलंघन करने पर बतौर जुर्माना भारी रकम भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा वसूली जा रही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप चप्पल पहन कर वाहन चलाते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है? आइये हम आपको बताते हैं कृ
हालांकि ये कोई नया नियम नहीं बल्कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चप्पल या सैंडल पहन कर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ लेता है तो इस मामले में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दरअसल, ये नियम आपके ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नियमानुसार स्लीपर जिसे आम भाषा में हवाई चप्पल कहा जाता है उसे पहनकर गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात दिगर है कि इस नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
जानकारी के मुताबिक, चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। हाल ही में कुछ राज्यों में चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चलाने के मामले में चालान भी काटे गए हैं।
नए ट्रैफिक नियमों में संसोधन किए जाने के बाद जुर्माने को तकरीबन 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को हो सकती है जेल। ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन, जो कि पहले 400 रुपये था।