पूरे देश में बदल जाएगा ड्रायविंग लाईसेंस और आरसी
एजेंसी
नई दिल्ली। देश में 1 सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया जिसके बाद ट्रैफिक नियमों में बहुत बदलाव हुए हैं और चालान राशि को कई गुना बढ़ाने के साथ नियमों को कड़ा कर दिया गया है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) आने वाले समय में बदलने वाला है। दरअसल देश की सरकार ड्रायविंग लाईसेंस और आरसी से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इस नियम के लागू होने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा। बदले हुए नियमों के अनुसार अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाणपत्र एक ही रंग के होने वाले हैं।
भारत के हर राज्य में डीएल अलग-अलग होता हैं, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद देशभर में एक ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसा होगा। अब हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अलग-अलग रंग के न होकर एक जैसे ही हो जाएंगे। इससे कुछ समय पहले सरकार ने इस बारे में एक अधिसूचना भी जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार डीएल और आरसी में सभी जानकारी समान और उसी स्थान पर होगी, लेकिन पहले अलग-अलग स्थान पर होती थी।
नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड दिए जाएंगे। इसके जरिए किसी का भी पिछला रिकॉर्ड छिप नहीं पाएगा। क्यूआर कोड ड्राइवर और व्हीकल को केंद्रीय डेटा बेस से सभी पहले से रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति देता है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर अंकित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड रीड करने के लिए हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी।