सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये सूचना अधिकार प्रयोेेग आवश्यक
बाबा हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ में सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
प0नि0संवाददाता
काशीपुर। सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये जन जागरूकता के साथ सूचना का अधिकार का प्रयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाना जरूरी है क्योंकि यदि स्थानीय निकाय व सम्बन्धित प्राधिकारी अपने अनिवार्य कार्यों को नहीं करते है तो रैैलियां निकालने व उनकी खबरे छपवाने भर से देश न तो स्वच्छ हो सकता हैै औैर न ही देश के नागरिकों को स्वस्थ्य बनाया जा सकता हैै।
यह उद्गार रसूचना अधिकार कार्यकर्ता तथा काशीपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नदीम उद्दीन एडवोकेट ने बाबा हरिदेेव कालेज ऑफ लॉ में आयोजित स्वच्छता व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किये। इस कार्यक्रम को केजीके कॉलेज मुरादाबाद के प्रोफेसर डा0 अनिल चौहान तथा डा0 एके सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डा0 श्याम लाल ने किया।
नदीम ने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिये नागरिकों को स्वयं जागरूक होने तथा अपने कर्तव्यों के पालन के साथ-साथ स्थानीय निकायों के अध्किारियों को उनके कानूनी कर्तव्य करने को बाध्य करना जरूर है जिसके लिये सूचना अधिकार का बहुतायत में प्रयोेग किया जाना चाहिये।
नदीम ने सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने से रोकने, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार छुट्टी के दिनों सहित रोजाना सफाई की व्यवस्था करने, जैैविक व अजैविक कूड़ेदानों की व्यवस्था करने, घरोें से कूड़ा लेे जाने की व्यवस्था करनेे, कूड़ा फेंकना व थूकना अधिनियम के प्रावधानोें का शत-प्रतिशत पालन कराने, प्लास्टिक तथा बायोवेस्ट नियमों का पालन कराने तथा इस के नाम पर अवैैध छापामारी तथा लूट रोकने, खराब सड़कों, नालियों की मरम्मत करानेे, सफाई कार्यों में भ्रष्टाचार समाप्त करनेे, पर्यावरण मित्रों को मूलभूत सुविधायें दिलवाने, कूड़ेदानों की समुचित व्यवस्था कराने तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारी अधिकारियोें के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने को वार्षिक सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन कराने तथा खुले वाहनोें से कूड़ा निस्तारण व जैैविक अजैैविक कूड़ा मिलाने तथा सड़कों का कूड़ा सफाई के दौैरान नालियोें में डालने आदि से रोकने के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता हैै।
नदीम ने बताया कि इन सूचनाओें के लिये सूचना के प्रार्थना पत्र कैैसे बनायेे जाते है, सूचना न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कैसे की जाती हैै तथा फिर भी सूचना न मिलने पर सूचना आयोेग को द्वितीय अपील कैसे की जाती हैै। सूचना आयोग द्वारा किन मामलों मेें अधिकारियों पर पैनल्टी लगायी जाती है तथा सेवा नियमोें के अन्तर्गत कार्यवाही की सिफारिश की जाती हैै। उन्होंने बताया कि यदि आयोग द्वारा पैैनल्टी या सेवा नियमोें के अन्तर्गत कार्यवाही की सिफारिश सूचना आयोेग द्वारा की जाती।
नदीम ने कॉलेज के विधि छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वह स्वयं अपने तथा अपनेे रिश्तेदारोें तथा मित्रों के परिवारों को कम से कम कूड़ा निर्माण करनेे, जैैविक तथा अजैैविक कूड़े को अलग-अलग तथा नियमित रूप से कूड़ा निस्तारित करने, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने को जागरूक करंें। स्थानीय निकायों को उनके कर्तव्यों का पालन कराने को सरकार के स्वच्छता-एप का प्रयोग करे तथा सूचना का अधिकार का प्रयोेग करें।
कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रो0 डा0 अनिल चौैहान ने फिट इंडिया के सम्बन्ध में जानकारी दी। बताया कि कैसे भोेजन तथा व्यायाम करके स्वयं को स्वस्थ्य रखा जा सकता हैै। कार्यक्रम को केजीके कॉलेज मुरादाबाद के विधि विभाग के प्रोफेसर डा0 एके सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के अलावा प्रबंध निदेशक डा0 गुरमीत सिंह, निदेशक भूपिन्दर सिंह ढिल्लो, इकरार अहमद आदि मौजूद रहे।