बुधवार, 4 सितंबर 2019

ट्रैफिक पुलिस परेशान करे तो जानें आपके क्या हैं अधिकार

ट्रैफिक पुलिस परेशान करे तो जानें आपके क्या हैं अधिकार



नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारीभरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद सख्त हुए नियमों के बीच आपको भी अपने कुछ अधिकार जानने चाहिए।
प0नि0डेस्क
देहरादून। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ना भारी पड़ने लगा है। नए एक्ट में ट्रैफिक रुल्स तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नए एक्ट के हिसाब से मुस्तैदी से नियमों का पालन करवा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर हजारों-हजार के चालान कट रहे हैं।
ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना जरूरी है लेकिन आपको नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं. साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस आपको रोक सकती है। लेकिन आपके पास भी कुछ अधिकार हैं। जिस तरह से आप नियमों से बंधे हैं, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी नियम फॉलो करने हैं। मसलन हर ट्रैफिक जवान को यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं हैं तो आप उससे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस अपना पहचान पत्र दिखाने से मना करता है तो आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे न दें।
दूसरी अहम बात है कि जिस ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है, उसके पास चालान बुक या ई-चालान होना चाहिए। इसके बिना वो नियमानुसान चालान नहीं कर सकते।
जब भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान रोकता है तो आप गाड़ी आराम से किनारे लगाएं। अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे दिखाएं। ये ध्यान रखें कि आपको गाड़ी के दस्तावेज दिखाने हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस को सौंपना नहीं है। इस दौरान आपको ट्रैफिक पुलिस से सहयोग करना है। लेकिन जवान का भी आपके साथ शालीनता से पेश आना जरूरी है।
ट्रैफिक पुलिस के जवान जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। आपको भी ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस से बचना चाहिए। परेशानी की हालत में ट्रैफिक पुलिस भी आपकी समस्या को समझते हुए नरमी से पेश आ सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती, जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों। आपकी गाड़ी गलत तरीके और गलत जगह पर पार्क है, तभी गाड़ी उठाई जा सकती है।
अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है।
आप ट्रैफिक पुलिस के गलत व्यवहार की लिखित शिकायत कर सकते हैं. शिकायत पत्र आप ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक (एसपी) या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को दे सकते हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में ऐसे भी नियम हैं कि चालान पर हस्ताक्षर करने से पहले ड्राइवर अपने कमेंट्स लिख सकता है।
चालान कटने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपने ट्रैफिक पुलिस के गलत व्यवहार की शिकायत करने का अधिकार खो दिया। चालान कटवाने के बावजूद आप ट्रैफिक पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आपको भी ट्रैफिक पुलिस के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अगर आप बदतमीजी से पेश आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस चालान में एक और ऑफेंस जोड़ सकता है।


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