ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू नहीं कराया तो फिर से देना होगा लर्नर टेस्ट
अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक साल में रीन्यू नहीं कराया तो फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई है।
एजेंसी
मुंबई। मोटर वीइकल (अमेंडमेंट) ऐक्ट के तहत महाराष्ट्र ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा समय हो जाता है तो आपको नए लर्नर (प्रशिक्षु) के तौर पर ही लिया जाएगा। इसका मतलब आपको फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए 30 दिन का इंतजार करना होगा। मौजूदा समय में अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
आरटीओ अभय देशपांडे के अनुसार हम संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत काम करने के लिए बाध्य हैं। महाराष्ट्र ने राज्य के सभी 50 आरटीओ में इस नए नियम को लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि रीन्यूअल के लिए आने वाले आवेदनों को अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और उन्हें लर्निंग लाइसेंस के आवेदनों की तरह ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परमानेंट लाइसेंस के लिए किए जाने वाले एक महीने के इंतजार से भी छूट नहीं दी जाएगी।
नए नियमों से लोगों में काफी गुस्सा है। उन्हें लाइसेंस एक्सपायर होने पर फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा भले ही वह पुराने ड्राइवर हों। बता दें कि यूपी में पहले लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए आवेदन के साथ पुराने लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती थी लेकिन अब आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।
नए नियम के मुताबिक आपको फिर से सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बायॉमेट्रिक करवाना होगा और लर्निंग टेस्ट भी देना होगा। एक डेप्युटी आरटीओ ने बताया कि कई लोग अब भी नए नियम से अनजान हैं। ऐसे में हमने ड्राइविंग स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में जागरूकता फैलाएं।