पेंशनर है तो 30 नवंबर से पहले करें ये काम
हर साल नवंबर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है
प0नि0संवाददाता
देहरादून। यदि आप पेंशनधारक है तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। सभी पेंशन खाताधारकों के लिए सूचना है कि वे सुचारू रूप से पेंशन की राशि पाने के लिए 30 नवंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खाते में आने वाली पेंशन रोकी जा सकती है।
लाइफ सर्टिफिकेट या तो ब्रांच में जमा किया जा सकता है या घर बैठे ऑनलाइन भी जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। बता दें कि सरकार ने 10 नवंबर 2014 को आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण लॉन्च किया था।
पेंशनधारक एक तो अपनी होम ब्रांच या फिर नजदीकी ब्रांच में जाकर फिजिकल तौर पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंक की शाखा से ही उन्हें एक फार्म मिलेगा जिसे भर के जमा करना होता है। वहीं बैंकों ने घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी शुरू की है। सरकारी कर्मचारी उमंग एप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सेंटर और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी जीवित रहने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा किया जा सकता है। इसका विवरण जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट रममअंदचतंउंदण्हवअण्पद पर लोकेट सेंटर के लिंक में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।
ब्रांच में जाने के बाद पेंशन धारक अपना आधार कार्ड नंबर, पेंशन की डिटेल्स और पेंशन खाते का विवरण देकर लाइफ सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद पेंशन धारक के मोबाइल नंबर ट्रांजेक्शन आईडी का विवरण आ जाएगा। इसके बाद पेंशनर जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकता है।
बता दें कि हर साल नवंबर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं। सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग ऑफिस के मुताबिक जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्घ्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।