सहायक आबकारी आयुक्त को लापरवाही मामले में आयोग ने किया तलब: मोर्चा
- सूचना उपलब्ध कराने में बरती गई थी घोर लापरवाही
- आयोग ने उपायुक्त को भी लगाई कड़ी फटकार, भविष्य के लिए चेताया
- अर्थदंड की शास्ति एवं अभिलेखों के साथ किया तलब
- सरकार द्वारा बिक्रीत शराब की आपूर्तिकर्ता कंपनियों, ब्रांड, राज्य मार्ग को जिला मार्ग में परिवर्तित करने व नीति से संबंधित था मामला
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि मोर्चा ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बिक्रीत शराब की आपूर्ति दाताकर्ता कंपनियों उनके ब्रांड, शराब नीति व राज्य मार्ग को जिला मार्ग में परिवर्तित करने संबंधी दस्तावेज की मांग आबकारी आयुक्त कार्यालय से की गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही एवं मद में चूर अधिकारियों ने सूचना उपलब्ध कराने में घोर कोताही बरती | उक्त मामले में विभाग को अधिनियम का सम्मान करने एवं लापरवाही बरतने के मामले में सबक सिखाने हेतु सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया |
पिन्नी ने कहा कि उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने दिनांक 02/12/19 को उपायुक्त प्रभाकर शंकर को कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए | उक्त के साथ- साथ सहायक आबकारी आयुक्त देवेंद्र गिरी गोस्वामी को धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर अर्थदंड शास्ति हेतु चेताया तथा आगामी तिथि को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अभिलेखों सहित आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए |
मोर्चा ने कहा कि वह लापरवाह अधिकारियों को सबक सिखा कर ही दम लेगा |