मीडिया के परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के निर्देश
केंद्र ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर किया अनुरोध
एजेंसी
नई दिल्ली। देश में कोविड-19 के फैलाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के परिचालन की निरंतरता को सुनिश्चित करें। इन पत्रों में मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें आवश्यक और मजबूत सूचना प्रसार नेटवर्क अर्थात टीवी चैनलों, समाचार एजेंसियों, टेलीपोर्ट आपरेटरों, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रहण डीएसएनजी, डायरेक्ट टू होम डीटीएच, हाईएंड-इन-द स्काई हिट्स, मल्टी सिस्टम आपरेटर्स एमएसओ, केबल आपरेटर्स, प्रिफक्वेंसी माड्यूलेशन एपफएम रेडियो और कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इन नेटवर्कों द्वारा सुचारु रूप से काम करने की जरूरत न केवल लोगों में जागरूकता का प्रसार करने के लिए है बल्कि राष्ट्र को नवीनतम स्थिति से अपडेट रखने के लिए भी है। पत्र में कहा गया है कि इन नेटवर्कों ने फर्जी खबरों से बचने और अच्छे व्यवहारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।
सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि इन सूचना नेटवर्कों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना और उनका आउटरीच महत्वपूर्ण है। पत्र में नीचे दिए गए महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचनाओं को सूचीबद्व किया गया है-
समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के लिए प्रिंटिंग प्रेस और वितरण अवसंरचना, सभी टीवी चैनल और सहायक सेवाएं जैसे टेलीपोर्ट और डीएसएनजी, डीटीएच/हिट्स के संचालन से जुड़े उपकरण/सुविधाएं इत्यादि, साथ ही रखरखाव, एफएम/सीआरएस नेटवर्क, एमएसओ और केबल आपरेटरों का नेटवर्क और समाचार एजेंसियां।
केंद्र ने राज्य/केंद्र शासित प्रशासन से अनुरोध किया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों पर विचार किए जाने की स्थिति में ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस श्रृंखला में ऐसी सुविधाएं/मध्यवर्ती संस्थाओं के सभी आपरेटरों को संचालित रहने की अनुमति प्रदान की जाए।
आवश्यकता के अनुसार सुचारु आपूर्ति और वितरण श्रृंखला को सुगम बनाया जाए। सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों को सुविधाओं में तैनात करने की अनुमति दी जाए। सेवा प्रदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारियों को आवाजाही करने की अनुमति प्रदान की जाए। मीडियाकर्मियों, डीएसएनजी और अन्य लोगों जिनमें ईंधन की व्यवस्था करने वाले शामिल हैं, को ले जाने वाले वाहनों को आवाजाही करने, जहां भी आवश्यक हो, सुविधा प्रदान की जाए और इस प्रकार की सुविधाओं द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति और अन्य संचालन की मांग को उपलब्ध करवाया जाए।
केंद्र द्वारा सेवा प्रदाताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे निर्बाध सेवाओं को प्रदान करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने वाली स्थिति में स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करें।