बुधवार, 1 अप्रैल 2020

लॉकडाउन में केंद्रीय कर्मचारियों का रिटायरमेंट

लॉकडाउन में केंद्रीय कर्मचारियों का रिटायरमेंट



31 मार्च को रिटायरमेंट की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में किसी तरह का बदलाव नहीं
एजेंसी
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी का इस बीच रिटायरमेंट होना था, उसका क्या होगा? केंद्र सरकार की ओर से इस अहम सवाल का जवाब दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का 31 मार्च को रिटायरमेंट होना था तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, भले ही वह घर से काम कर रहा हो य़ा फिर ऑफिस ऑकर ड्यूटी में लगा हो।
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 31 मार्च को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की ओर से घोषित किया लॉकडाउन अप्रत्याशित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 31 मार्च को रिटायरमेंट की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। भले ही वह घर से काम कर रहे हों या फिर ड्यूटी के लिए कार्यालय में उपस्थित रहे हों। इसके अलावा सरकार की ओर से सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 1965 और पेंशन रूल्स, 1972 में भी राहत दी है।
सरकार की ओर से लॉकडाउन के पीरियड को किसी भी काम की टाइमलाइन में काउंट न करने का फैसला लिया गया है। मान लीजिए किसी काम को पूरा करने की आखिरी तारीख लॉकडाउन के 20वें दिन पड़ती तो उन 20 दिनों को गिना नहीं जाएगा। हालांकि लॉकडाउन के बाद वह अवधि चालू होगी और 15 दिनों के भीतर उस टास्क को पूरा करना होगा। 
बता दें कि सरकार ने कोरोना से लॉकडाउन के दौरान 50 फीसदी केंद्रीय कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य स्टाफ को ऑफिस में ही आकर काम करने का आदेश दिया है।


 


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