सोमवार, 25 मई 2020

वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक वैधता की एडवाजरी 

वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक वैधता की एडवाजरी 



शुल्क भुगतान की वैधता, शुल्क भुगतान की अवधि में विस्तार के लिए अधिसूचना
एजेंसी
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की पत्र संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 24 मार्च के तहत जारी दिशा-निर्देशों और उसके बाद कोविड-19 के प्रकोप की वजह से पूरी तरह लाकडाउन लागू करने के संबंध में किए गए संशोधनों के आलोक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार नहीं दी जा सकी या लाकडाउन की वजह से नहीं दी जा सकती है और जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई या 30 जून तक समाप्त हो जाएगी, उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाए।
सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि देश में लाकडाउन लागू होने और सरकारी परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बंद रहने की वजह से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 32 और 81 में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्कों और विलंब शुल्कों को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा या नवीकरण के लिए शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है लेकिन लाकडाउन की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। वहीं ऐसे भी मामले हैं जहां आरटीओ बंद रहने की वजह से लोग शुल्क जमा नहीं करा पा रहे हैं।
कोविड-19 के दौरान लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए 1 फरवरी या उसके बाद शुल्क जमा कर दिया गया और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि नहीं की जा सकी तो जमा किया हुआ शुल्क अब भी वैध माना जाएगा और यदि शुल्क जमा करने में एक फरवरी से लाकडाउन की अवधि तक विलंब हुआ है तो ऐसे विलंब के एवज में 31 जुलाई तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।


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