समय पर सूचना न देने पर लगाई फटकार
अपीलीय अधिकारी ने एमडीडीए की लोक सूचना अधिकारी को लगाई फटकार
संवाददाता
देहरादून। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत माडल टाउन आराघर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बड़थ्वाल ने 26 फरवरी को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी जिसे लोक सूचना अधिकारी प्रमुख निजी सचिव प्रमुख सचिव द्वारा लोक सूचना अधिकारी आवास विभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित किया गया।
लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी आवास अनुभाग 2 द्वारा उक्त आवेदन को एमडीडीए कार्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया।
अपील कर्ता राकेश बड़थ्वाल ने एमडीडीए द्वारा नियत अवधि के भीतर सूचना न भेजे जाने के कारण अपील करते हुए स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर अपीलीय सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी/ओएसडी की मौजूदगी में अपीलीय अधिकारी/प्रभारी अधीक्षण अभियंता एच0सी0एस0 राणा ने सुनवाई की। हालांकि अपीलार्थी राकेश बड़थ्वाल को कोविड-19 महामारी की वजह से बुलाया नहीं गया था।
अपीलीय अधिकारी राणा ने लोक सूचना अधिकारी/ओएसडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं भेजी गई, जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने निर्देशित किया कि लोक सूचना अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं कि उक्त सूचना दिए जाने में किस स्तर पर विलंब हुआ है।
अपीलीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रकरण पी0एम0यू0 अनुभाग से संबंधित है इसलिए पी0एम0यू0 अनुभाग के सहायक अभियंता को भी निर्देशित किया जाता है कि वह पी0एम0यू0 अनुभाग की आरटीआई का भी समय-समय पर संज्ञान ले ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृति ना हो।
अपीलीय अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी/ओएसडी को निर्देशित किया कि वह अपीलार्थी को उनके लोक सूचना के अंतर्गत प्रस्तुत मूल आवेदन में चाही गई तीन बिंदुओं की अभिलेख सूचना 10 दिनों के भीतर निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।