रविवार, 30 अगस्त 2020

सेवानिवृत कर्मचारी अपने पीपीओ को अब ‘डिजिलाकर’ में रख सकेंगे

सेवानिवृत कर्मचारी अपने पीपीओ को अब ‘डिजिलाकर’ में रख सकेंगे



एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलाकर’ में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को पीपीओ की आरिजनल प्रति के न होने पर पर इसकी ई-प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशभोगियों ने समय के साथ-साथ अपनी पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ की मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा पफायदा पहुंचने जा रहा है।
इससे पहले पेंशन पफंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) टियर-प्प् सेवर स्कीम के लिए आपरेशनल जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वह इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है।
इसके जरिए वह रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एक साथ इस योजना के तहत तीन अकाउंट को आपरेट कर सकते हैं। पहला टियर-प् अकाउंट जो कि अनिवार्य है यह पेंशन अकाउंट होता है, दूसरा टियर-प्प् जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई टैक्स बेनिपिफट नहीं मिलता।


 


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