रविवार, 4 अक्टूबर 2020

एसपीओ को किसी की चैकिंग व वाहन रोकने का अधिकार नहीं

एसपीओ को किसी की चैकिंग व वाहन रोकने का अधिकार नहीं



जनता को जागरूक करना तथा अपराधों की सूचना पुुलिस को देना काम
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से खुलासा
संवाददाता
काशीपुर। उधमसिंह नगर जिले में 3289 व्यक्तियोें को एसपीओ बनाये जाने तथा उनमें से विभिन्न के द्वारा वाहन व व्यक्तियों को रोक कर चौकिंग, अभद्रता करना, वसूली केे आरोपों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) उधमसिंह नगर द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी/पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल केे आदेेश पर सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना इनके कार्याेें से त्रस्त आम जनता को राहत देने वाली हैै। एसपीओ के कार्यों सम्बन्धी निर्देशों से स्पष्ट हैै कि उन्हें जनता को जागरूक करने तथा अपराधों की सूचना पुलिस को देेने को ही नियुक्त किया गया है और इन्हें कोई भी अतिरिक्त अधिकार नहीं दिया गया है।
उपलब्ध सूचना के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर केे 18 अप्रैल 2020 के आदेश की फोटो प्रति उपलब्ध करायी गयी हैै जिसमें एसपीओ क्या करें और क्या न करें सम्बन्धी 12 निर्देश शामिल है। इससे उनके कर्तव्य, अधिकार बिल्कुल स्पष्ट हो जाते है।
नदीम उद्दीन एडवोकेट ने बताया कि एसपीओ की नियुक्ति उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 14 केेे अन्तर्गत करने की सूचना दी गयी हैै जबकि इसके नियम अभी सरकार द्वारा बनाये नहीं गयेे है। धारा 14 में इस हेतु बनाये गये नियमों केे अधीन रहते हुये विशेेष परिस्थितियोें में विशेष पुुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाये जा सकते हैैं। इसलिये नियम अभी न बने होने तथा जिलाधिकारी के परामर्श के बिना की गयी यह नियुक्तियां कानून सम्मत हैं। 
नदीम के अनुसार यदि किसी एसपीओ के द्वारा किसी व्यक्ति को रोेका जाता हैै, अभद्रता व मारपीट की जाती है या अवैैध वसूली की जाती हैै तो वह अन्य सामान्य व्यक्ति द्वारा कियेे गये इन अपराधों के समान ही भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 504, 506 तथा 384 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैै औैर उनके विरूद्व पुलिस व न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही करायी जा सकती हैै।
एसपीओ केे कार्यांें के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर द्वारा 18.04.2020 के लिखित आदेश से जिले केे समस्त थाना प्रभारियोें को जिन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने केे निर्देश दिये गये है उनमें यह शामिल है- विशेष पुलिस अधिकारी का काम कोरोना संक्रमण महामारी में पुलिस की सहायता व जनता को जागरूक करना, गांव में संक्रमित व्यक्ति आनेे पर पुलिस को सूचित करना, स्वयं स्वास्थ्य प्रोटोेकाल नियमोें का पालन करना, सोशल डिस्टेेंसिंग बनाये रखना, शासन केे निर्देशों को पालन न करने से पुलिस को अवगत कराना।
इसके अलावा गांव मौहल्ले में कोरोना संक्रमण रोकने में आवश्यक सहयोग व जागरूक कराना, जनता केे बीच लड़ाई झगड़ेे या अपराधिक कृत्य की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करना। स्वयं बल नहीं प्रयोग करना, सदभाव व विनम्रता सेे कार्य करना, निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, बिना आदेश ड्यूटी स्थान न छोेड़ना, ड्यूटी केे दौैरान पक्षपात नहीं करना व उपलब्ध करायी गयी जैकेट धारण करना।
साथ ही द्वेष भावना से पद का दुुरूपयोेग नहीं करना व गोपनीयता बनाये रखना, बिना पुलिस की मौैजूदी के ऐेसा कोेई कार्य न करना जिससे शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगे, आपराधिक कृत्य करनेे वालों से सांठ-गांठ न करना, ऐेसा करने पर पदमुक्त करते हुये कानूनी कार्यवाही होेगी। पुलिस साहयता हेतु की जा रही ड्यूटी हेतु मानदेेय नहीं मिलेगा।


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