कोरोना काल में भी मिली लोकपाल को 40 भ्रष्टाचार की शिकायतें
संवाददाता
काशीपुर। लम्बे इंतजार तथा विभिन्न आन्दोलनों के बाद लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की शिकायतोें पर कार्यवाही के लिये लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 देश में 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। लेेकिन इसके अन्तर्गत लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मार्च 2019 में होने पर इसने कार्य प्रारंभ किया। मार्च 2019 से 18 अगस्त 2020 तक लोकपाल को 1467 शिकायतें मिली है जिसमें 1444 पर कार्यवाही कर दी गयी है, 23 शिकायतें लम्बित हैै।
यह सनसनीखेज जानकारी काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को भारत के लोकपाल तथा भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से मिली। नदीम ने भारत सरकार केे कार्मिक औैर प्रशिक्षण विभाग सेे लोकपाल की नियुक्ति, कार्यालय व प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में भारत के लोकपाल केे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अवर सचिव अविनाश चन्द्र ने पत्रांक 12016 दिनांक 18 अगस्त 2020 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव कुन्दन नाथ ने अपने पत्रांक 407 दिनांक 19 अगस्त 2020 से लोकपाल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायी हैै।
भारत के लोकपाल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना केे अनुसार मार्च 2019 में लोकपाल की स्थापना केे बाद से 01-03-2020 तक 1427 मामले दर्ज किये गये। दर्ज सभी 1427 मामले लोकपाल बेंचों द्वारा सुने जा चुके हैै। दिनांक 02-03-2020 से 18-08-2020 तक 40 शिकायतें जो लोकपाल शिकायत नियमावली 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में थी दर्ज की गयी। इन 40 शिकायतोें में 17 को अब तक खंडपीठ ने सुना हैै।
उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में भारत के लोकपाल का कार्यालय आइसीएडीआर बिल्डिंग, प्लाट नम्बर-6 फेज-2, इंडस्टीट्यूशनल एरिया, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 के पते पर फरवरी 2020 से स्थित है। इससे पूर्व लोकपाल कार्यालय अस्थाई रूप से अशोक होटल, नई दिल्ली में कार्यरत था।
कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने सम्बन्धी में नियम बनना अभी बाकी है। लोकपाल कार्यालय के अनुसार वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोेर्ट अभी बननेे की प्रक्रिया में है।
नदीम को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार लोकपाल औैर लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान 16 जून 2014 को प्रभावी हो गये है जबकि अधिनियम लागू होने ने पांच वर्ष से अधिक समय बाद मार्च 2019 में लोकपाल के अध्यक्ष एवं इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति के साथ लोकपाल संस्थान की स्थापना होे गयी थी। वर्तमान में लोकपाल के सदस्यों की संख्या 6 है।
लोकपाल को शिकायत व उस पर कार्यवाही करने सम्बन्ध नियम, प्रावधानों केे विवरण की सूचना के उत्तर में अवगत कराया गया हैै कि लोकपाल को शिकायत करने के लिये लोकपाल (परिवाद नियम की अधिसूचना) 2 मार्च 2020 को प्रकाशित कर दी गयी है जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेेबसाइट dopt.gov.in तथा लोकपाल की वेबसाइट lokpal.gov.in पर उपलब्ध हैै। लोकपाल अधिनियम के अन्तर्गत आनेे वाली शिकायतोें पर कार्यवाही हेतु प्रावधान लोकपाल अधिनियम की धारा 20 में दिया गया हैै। अधिनियम भी इन वेेबसाइटों पर उपलब्ध हैै।