सोमवार, 11 जनवरी 2021

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आईडीपी नियमों को अधिसूचित किया

 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आईडीपी नियमों को अधिसूचित किया



विदेश यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण को सुगम बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त हो गई हैजबकि वे विदेश में हैं, आईडीपी जारी करने की सुविधा प्रदान करने लिए एक अधिसूचना जारी की है।  

ऐसे नागरिकों, जो विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी, के लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था। अबइस संशोधन के साथयह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैंजहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर जाएँगेजिन पर संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर कुरिअर कर दिया जाएगा।

यह अधिसूचना भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैउसे दूसरे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसके अतिरिक्ति कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों मेंयात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिएआईडीपी आवेदन अब वीज़ा के बिना किया जा सकता है।

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