चीन ने युद्व की तैयारियों के लिए रक्षा नियमों में किया संशोधन
एजेंसी
नई दिल्ली। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के नेशनल डिफेंस लॉ में बदलाव के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद सेंट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) के पास राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सेना को तैनात करने की अधिक शक्तियां होंगी। गौर हो कि राष्ट्रपति जिनपिंग ही सीएमसी के प्रमुख हैं।
रिपोर्ट में चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से बताया है कि नए बदलाव युद्व की तैयारी और क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। नए बदलाव के तहत जब भी संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा या विकास के हित खतरे में होंगे तो वह राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सेना की तैनाती कर सकेगा।
विकास के हित संदर्भ को कानून में नया जोड़ा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके तहत चीन के आर्थिक हितों और विदेशों में संपत्तियों की सुरक्षा की जा सकेगी। यानी बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत आने वाली संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी सेना की तैनाती की जा सकेगी।
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