शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2021

पेंशनर्स के फायदे के लिए सरकार की पहल

 पेंशनर्स के फायदे के लिए सरकार की पहल



एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए पेंशनरों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पेंशनर्स को काफी सहूलियत हुई है। अगर आप पेंशनर हैं तो इन सुविधाओं को जानना जरूरी है।

पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन जारी होती है। अब इसे जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब पेंशनर 28 फरवरी तक इसे जमा कर सकते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की व्यवस्था की है।

सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की गई है। इसके तहत घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक पेंशन पेमेंट आर्डर यानी ई-पीपीओ को डिजिलाकर के साथ जोड़ा गया है। इससे डिजिलाकर में पीपीओ का परमानेंट रिकार्ड बन जाएगा। पेंशनर अपने पीपीओ की इंस्टैंट कापी या प्रिंट आउट यहां से ले सकते हैं।

पेंशनर का पैसा उनके खाते में वक्त पर क्रेडिट हो जाए इसके लिए सरकार की ओर से बैंकों के सीपीपीसी और सीपीएओ को इलेक्ट्रानिक मोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए पेंशन नियमों में कुछ सुधार किए हैं। इनमें से एक नियम सीसीएस (पेंशन), 1972 का रूल 64 है। इसके तहत रिटायरमेंट से पहले ही उसकी प्रोविजनल पेंशन बेनिफिट बहाल कर दी जाती है। रिटायरमेंट के ठीक पहले ही पेंशन क्लेम फार्म जमा करने में नाकाम रहने पर भी सारा बकाये का हिसाब कैलकुलेट कर पेंशन की राशि बना दी जाती है।


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