सूचना अधिकार प्रयोग के बाद लाकडाउन दिशा-निर्देश हिन्दी में जारी होने का स्वागत
संवाददाता
काशीपुर। उत्तराखंड में शामिल क्षेत्र की 1951 से ही राजभाषा हिन्दी हैै तथा उत्तराखंड गठन के बाद भी हिन्दी ही राजभाषा है। यहां तक कि उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम में हिन्दी के साथ-साथ द्वितीय राजभाषा संस्कृत है औैर अंग्रेजी में राजनयिक कार्य करनेे का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी लाकडाउन व अनलाक गाइडलाइन केे दिशा-निर्देश अंग्रेजी में जारी किये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में सूचना अधिकार प्रयोेग के बाद अप्रैल 2021 सेे लाकडाउन/आपदा सम्बन्धी दिशा निर्देश हिन्दी में जारी होना प्रारंभ हो गये है। इसका सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने स्वागत किया है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव कार्यालय सेे अनलाक गाइडलाइनों के निर्देश अगं्रेजी में जारी होने सहित इसके जारी करने सम्बन्धी विभाग से सूचनायें मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इसे हस्तांतरित कर दिया गया तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी डा0 पीयूष रौैतेला ने अपने पत्रांक 718 दिनांक 28 अक्टूबर 2020 से सूचना उपलब्ध करायी है।
नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार अनलाक सम्बन्धी शासनादेश केे निर्देेशों को अंग्रेजी में उल्लेखित करने के आधारोें के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनलाक सम्बन्धी गाइडलाइन (दिशा निर्देश) अंग्रेजी भाषा में निर्गत किये जाते है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देेशों में स्थानीय आवश्यकताओं का समावेश करते हुये राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैै। जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत इन्हें यथाशीघ्र निर्गत किया जाता है। दिशा-निर्देशों का हिन्दी अनुवाद करने में लगने वाले समय को बचाने तथा अनुवाद करने में हो सकने वाली त्रुटि के कारण सम्भावित भ्रम की ििस्थति के निराकरण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अनलाक सम्बन्धी गाइडलाइन (दिशा-निर्देशों) को अंग्रेजी भाषा में निर्गत किया जाता है।
नदीम ने लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से असंतुष्ट होकर उसके विरूद्व अपील उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय अधिकारी को की। इस अपील का विधिवत निस्तारण की सूचना तो अब तक प्राप्त नहीं हुई है लेकिन अप्रैल में जारी शासनादेश सं0 53 दिनांक 15 अप्रैल 2021 तथा 68 दिनांक 20 अप्रैैल 2021 केे सभी दिशा निर्देश हिन्दी में जारी किये गये है।
नदीम नेे आपदा/लाकडाउन दिशा निर्देश हिन्दी में जारी करनेे का स्वागत करते हुये कहा कि इससे उत्तराखंड की आम जनता को दिशा-निर्देश समझनेे व इसका पालन करने में मदद मिलेेगी साथ ही कोई भी उल्लंघनकर्ता इस आधार पर अपनेे दायित्व सेे नहीं बच सकेगा। उत्तराखंड की राजभाषा हिन्दी हैै तथा उत्तराखंड की अधिकतर जनता हिन्दी का ही ज्ञान रखती है और राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की कार्यवाही के अतिरिक्त समस्त राजकीय कार्य हिन्दी में ही किये जा सकते है।
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