पीएसीएलमें पैसा लगाने वालों को वापस मिलेगा रिफंड!
एजेंसी
नई दिल्ली। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों के लिए खबर है। एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी उन्हें उनका पैसा वापस दिला रहा है। सेबी ने बताया कि निवेशक 30 जून 2022 तक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। आनलाइन पैसा वापस पाने के लिए उन्हें ओरिजनल डाक्यूमेंट्स सब्मिट करने होंगे। हालांकि यह तब करना होगा, जब उन्हें एसएमएस प्राप्त हो। ये रिफंड विंडो सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए खोली गई है, जिनकी क्लेम राशि 10,001 रुपए से 15,000 रुपए तक है और उनकी एप्लीकेशन वेरिफाइड हो चुकी हैं। http://sebipaclrefund.co.in/ पर क्लेम पफाइल कर सकते हैं।
सेबी ने सख्त हिदायत दी है कि निवेशक पर्ल्स में निवेश के ओरिजनल दस्तावेज किसी को भी न दें। निवेशकों को क्लेम करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी निवेशक इस तारीख से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर दें। इसके लिए रिफंड विंडो ओपन कर दी गई है।
पीएसीएल निवेशकों को वेरिफिकेशन के बाद एक एसएमएस भेजा गया है। जिन निवेशकों को एसएमएस मिला है, सिर्फ वो ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अपने ओरिजनल सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए सेबी भवन, प्लाट नं0 सी4-ए, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (इस्ट) मुंबई-400051 पर भेजना होगा। ध्यान रखें अपने पीएसीएल सर्टिफिकेट नंबर को लिफाफे के टाप पर लिखना होगा। सिर्फ एक ही ओरिजनल पीएसीएल सर्टिफिकेट को एक लिफाफे में भेजा जा सकता है।
इसके अलावा कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे? पीएसीएल सर्टिफिकेट की कापी, पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो), पैन कार्ड की कापी, पासपोर्ट फोटो, कैसिल चैक की कापी एवं बैंकर का प्रमाणपत्र।
रिफंड के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सेबी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। अगली बार लानइन करने के लिए पीएसीएल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। दावे के लिए अपना वही नाम डालना होगा, जैसा सर्टिफिकेट पर लिखा है। नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी।